बीकानेर- अगर आपके पास जाली नोट आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस नोट को आप किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं. बैंक आपको इसके बदले असली नोट दे देगा. आरबीआई ने हाल ही में अधिसूचना जारी की थी जो 1 जुलाई से लागू हो गई है. बैंकों को आरबीआई को रिपोर्टिंग करना अगस्त 2013 से प्रारंभ होगी.
अगर बैंक 100 या अधिक के जाली नोटों की पहचान कर सूचना आरबीआई और पुलिस को दें तो नुकसान की 25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आरबीआई करेगा. अधिसूचना के अनुसार आम आदमी पर जाली नोट का बोझ नहीं पडऩा चाहिए. बैंकों की व्यवस्था इतनी कारगर हो कि वे जाली नोटों के जोखिम झेलने लायक हों. बैंक यदि जाली नोटों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो माना जाएगा कि सम्बंधित बैंक जान-बूझकर जाली नोटों के संचालन में लिप्त हैं और उन पर उचित दंड
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Mr. Abhishek
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