तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले
में नृत्यांगना एवं अभिनेत्री शालू मेनन की जमानत याचिका सोमवार को खारिज
कर दी और उन्हें बुधवार शाम तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
शालू के वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल मीडिया के सवालों से परेशान हैं.
शालू को कोट्टायम के निकट स्थित उनके घर से शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया
था. उन पर लोगों को सोलर पैनल देने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले एक
जोड़े से संपर्क रखने का आरोप है. उन्हें शनिवार को न्यायिक हिरासत में
भेजा गया था।
सरिता एस. नायर और उसका लिव इन पार्टनर बीजू राधाकृष्णन टीम सोलर नामक
कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से काफी मोटी रकम बटोरने के बाद उन्हें
सोलर पैनल देने में नाकाम रहा. ठग जोड़े को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया
था. आरोप है कि शालू ने बीजू को राज्य छोड़ने के लिए अपनी कार दी थी और
अपना मोबाइल फोन भी दिया था।
बीजू को कोयम्बटूर से गिरफ्तार कर उससे शालू का मोबाइल फोन बरामद किया गया.
अभिनेत्री ने पिछले महीने दावा किया था कि इस घपले में उसकी कोई भूमिका
नहीं थी. तिरुवनंतपुरम के एक वाशिंदे ने हालांकि यह कहकर शालू के खिलाफ
शिकायत दर्ज कराई है कि बीजू ने जब शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपये से अधिक
रकम ली, उस वक्त शालू भी उसके साथ थीं।
पुलिस को उम्मीद है कि बीजू और शालू को एक साथ बिठाकर पूछताछ करने पर यह
बात खुलेगी कि ठगी की रकम में से शालू ने भी अपना हिस्सा लिया है या नहीं.
युगल ने कथित तौर पर लोगों से पांच करोड़ रुपये ठग लिए हैं.
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Mr. Abhishek
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